सासाराम, जुलाई 23 -- सासाराम, निज संवाददाता। चुटिया थाना क्षेत्र के बभनी टोला (तिउरा) निवासी सत्यनारायण महतो उर्फ भोला महतो की दिसंबर 2020 में हुई हत्या के मामले में जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने दोषसिद्ध दो अभियुक्तों के सजा के विन्दु पर सुनवाई की। मामले में अदालत ने अभियुक्त नौहट्टा थाना क्षेत्र के कर्मडीहा निवासी अनिल पासवान व झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बरवाडीह गांव के हरिनाथ पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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