बगहा, नवम्बर 7 -- बेतिया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष गिरीश मिश्र ने सेवा में त्रुटि के एक मामले में चित्रलेखा शॉपिंग मॉल बेतिया को खरीदे गए कपड़े का मूल्य 22,600 रूपए का भुगतान उपभोक्ता को एक माह के अंदर किए जाने का आदेश दिया है। वहीं मॉल उपभोक्ता को शारीरिक एवं मानसिक क्षति के एवज में 20 हजार तथा वाद खर्च के रूप में 5 हजार रुपए भी अदा करेगा।न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गुदरिया मंगलपुर निवासी अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने वर्ष 2024 में छठ पूजा के अवसर पर उक्त मॉल से 22,600 रूपए का कपड़ा खरीदा। खरीदे गए कपड़े का ऑनलाइन पेमेंट किए जाने के बावजूद भी काउंटर पर बैठे व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उक्त धनराशि मॉल को प्राप्त नहीं हुआ है । जिस कारण आपको कपड़ा नहीं दिया जा सकता है। खरीदे गए कपड़ा नहीं मिलने तथा रूपए प्राप्त नहीं होने की लि...