लखनऊ, नवम्बर 25 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता चित्रकूट में तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार तिवारी द्वारा 6 मई 2008 से 16 जुलाई 2012 के दौरान सहायक अध्यापकों को निहित प्राविधानों के विपरीत श्रवण दिव्यांगता के आधार पर वाहन भत्ता प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर जांच के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निहित प्राविधानों के विपरीत वाहन भत्ता प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के दृष्टिगत रमेश कुमार तिवारी, तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चित्रकूट के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है। उनके खिलाफ जांच के लिए मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक चित्रकूट मण्डल, को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। श्री तिवारी वर्...