हरिद्वार, नवम्बर 19 -- स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक या किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा संचालित करने के लिए अब किराए पर दी जाने वाली दुकान, मकान या व्यावसायिक भवन के लिए 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (एनओसी) अनिवार्य होगा। विभाग ने बताया कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिना अनुमति संचालित अस्पताल, प्रयोगशाला और क्लीनिक सामने आए हैं, जिन पर शीघ्र ही व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, अब कोई भी संपत्ति मालिक अपनी दुकान या भवन को चिकित्सा संस्थान के रूप में किराए पर देने से पहले स्वास्थ्य विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किराए पर दी गई संपत्तियों में यदि अस्पताल या लैब संचालित पाया गया, तो संपत्ति मालिक और संचालक दोनों के खिलाफ कार्रव...