नई दिल्ली, दिसम्बर 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हादसा होने या गंभीर चोट लगने की वजह से दिव्यांग होने पर सैन्य बलों से चिकित्सा आधार पर मुक्त किए गए या जाने वाले कैडेट्स के पुनर्वास के लिए सिफारिशों पर विचार करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए केंद्र सरकार को छह सप्ताह का वक्त दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में समय देने की मांग को स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने मामले की सुनवाई 28 जनवरी तक स्थगित करते हुए कहा कि 'हम यह उम्मीद करते है कि तब तक तीनों सेनाएं (आर्मी, नौसेना और वायु सेना) की सिफारिशों पर विचार और मंजूरी के संबंध में पर्याप्त प्रगति होगी।' इससे पहले, केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प...
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