सुल्तानपुर, नवम्बर 14 -- सुलतानपुर। शहर के शास्त्री नगर मोहल्ले में संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में मुकदमे को गैर इरादतन हत्या में बदलने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पीड़ित पक्ष के निजी वकील सन्तोष पाण्डेय ने बताया कि मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह का बयान दर्ज करने के लिए न्यायाधीश संध्या चौधरी ने 19 नवम्बर की तारीख नियत की है। बचाव पक्ष ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक घनश्याम तिवारी की मृत्यु का कारण अस्पष्ट होने के कारण मुकदमे को हत्या से गैर इरादतन हत्या में बदलने की मांग की थी।
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