मऊ, अप्रैल 29 -- मऊ। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छे लाल गुप्ता, न्यायपीठ के सदस्य अभिषेक गौरव और विकास सिंह निकुम्भ ने सोमवार को वाहन इंश्योरेंस मामले में बीमा कंपनी को वह चिकित्सक को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने के एवज में क्षतिपूर्ति ब्याज के साथ अदा करने का आदेश जारी किया। नगर क्षेत्र के निवासी चिकित्सक अजय मोहन ने क्लीनिक जाने के लिए एक वाहन लिया था। इसका बीमा पूर्ण जोखिम का कराया गया था। इस दौरान वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने के बाद कंपनी ने वाहन का मरम्मत तो कराया लेकिन 13 हजार रुपये अलग से चार्ज कर लिया। इस मामले में बीमा कंपनी द्वारा कहा गया कि वाहन में लगने वाला आइटम बीमित नहीं था। इसके खिलाफ चिकित्सक ने स्थायी लोक अदालत ने बीमा कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पीठ ने आदेशित किया ...