बागपत, जून 16 -- प्रदेश सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सकों के स्थानांतरण की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। हालांकि इसमें सीएमओ, एसीएमओ व अन्य अधिकारियों पर यह लागू रहेगी। इससे प्रदेश भर में केवल अधिकारियों के स्थानांतरण होंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति 2025-26 को जारी कर दिया है। प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सैन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस बार स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। आदेश के अनुसार सभी विभागों को स्थानांतरण की कार्रवाई पूर्ण करनी होगी। इसमें शासन ने चिकित्सा कार्य में लगे सभी चिकित्सकों के स्थानांतरण की समय सीमा की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। हालांकि अधिकारी स्तर सीएमओ, एसीएमओ के स्थानांतरण पर नियमावली लागू रखी ग...
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