गुड़गांव, मार्च 26 -- गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिला उपायुक्त अजय कुमार के सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के असुरक्षित ए,बी और सी टावर को खाली करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जिला उपायुक्त ने अपने आदेश में तीन टावर में रह रहे करीब 150 फ्लैट मालिकों के लिए विकल्प एक और दो के चयन को लेकर कोई जिक्र नहीं किया था। किराया और स्थानांतरण शुल्क के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। इसके विरोध में आरडब्ल्यूए प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की थी। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो फ्लैट मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल निर्धारित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार और चिंटल इंडिया लिमिटेड को पक्ष रखने के आदेश जारी किए हैं...
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