बोकारो, मई 16 -- चास नगर निगम क्षेत्र में संचालित धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल, लॉज और हॉस्टल बगैर लाइसेंस बंद किया जाएगा। इसको लेकर निगम प्रशासन की ओर से सख्ती के साथ अब कार्रवाई की जाएगी। मामले पर निगम के अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार ने कहा कि ट्रेड सहित अन्य मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इससे निगम की भारी राजस्व नुकसान के साथ हादसा आदि भी होने की संभावना बना रहता है। जिसमें अग्निश्मन, कचरा निस्तारण, पार्किंग व्यवस्था आदि शामिल है। क्षेत्र में करीब सौ से अधिक बैंक्वेट हॉल है। दस के पास ही लाईसेंस लेकिन उसमें भी तय मानक के विपरीत काम करने की शिकायत है। मामलें को लेकर पूर्व में कई बार निगम प्रशासन की ओर से क्षेत्र में संचालित बैंक्वेट हॉल आदि का जांच किया गया। तय मानक के विपरीत संचालित हॉलों पर कार्रवाई को लेकर नोटिस भी दिया गया। मु...
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