जमशेदपुर, अक्टूबर 10 -- टाटानगर रेलवे मालगोदाम से चावल चोरी के केस में गुड्स सुपरवाइजर विश्वजीत मुखर्जी और ए लकड़ा की अग्रिम जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट से मंजूर हो गई। आरपीएफ के नोटिस के बाद विश्वजीत मुखर्जी और ए लकड़ा ने जमशेदपुर के जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दी थी, लेकिन रद्द हो गई थी। इसके बाद अधिवक्ता प्रकाश झा के माध्यम हाईकोर्ट में अर्जी दी गई, जिसमें 25 हजार के बेल बांड पर अग्रिम जमानत मिली है। मालूम हो कि मार्च 2024 में टाटानगर यार्ड से मालगाड़ी के वैगन से करीब 24 लाख का 1259 बोरा चावल चोरी हुआ था, जिसका खुलासा होने पर आरपीएफ ने दो क्लर्क मुकेश कुमार और सूरज कुमार को नोटिस देकर पूछताछ को बुलाया था, लेकिन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि, दोनों को जिला न्यायालय से जमानत भी मिल गई है। इधर, आरपीएफ के नोटिस पर मालगोदाम के ...