हल्द्वानी, जनवरी 29 -- चालान छुड़ाने सीधे कोर्ट नहीं जा सकेंगे, पहले भरना होगा आधा जुर्माना - ई-चालान अब तीन दिन में अनिवार्य, देशभर में नया नियम लागू - पांच चालान पर डीएल निलंबन, चालक की गलती पर मालिक भी दोषी - देशभर में केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम-2026 अधिसूचना लागू विशेष खबर : बृजेंद्र मेहता हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। नए साल 2026 से ट्रैफिक नियम तोड़ना अब सिर्फ चालकों ही नहीं, वाहन स्वामियों पर भी भारी पड़ेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम-2026 की अधिसूचना 20 जनवरी को जारी कर दी है। इसके तहत साल में पांच बार चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होगा और चालान छुड़ाने के लिए सीधे कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। देशभर में लागू की गई नई अधिसूचना के अनुसार अब ट्रैफिक नियमों क...