नोएडा, अप्रैल 24 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने ई-रिक्शा चालक से लूटपाट करने वाले गुरुवार को बदमाश को दो वर्ष आठ महीने 20 दिन के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक नितिन त्यागी ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-20 कोतवाली क्षेत्र में करीब तीन साल पहले एक बदमाश ने ई-रिक्शा चालक से लूटपाट की थी। वह ई-रिक्शा में सवारी बनकर बैठा था। बदमाश ने चालक को बिरयानी में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया था। इसके बाद वह चालक का ई-रिक्शा लेकर फरार हो गया था। पीड़ित ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी रोहित उर्फ मोनू निवासी गेझा नोएडा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से आरोपी जेल में बंद था। अदालत ने क...