बिजनौर, सितम्बर 6 -- तीन साल पहले टैक्सी कार किराए पर बुक कर बीच रास्ते में वाहन स्वामी की कार लूटकर और उसे गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल की अदालत ने जिला शाहजहांपुर के रहने वाले शुभदीप सिंह को उम्रकैद की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। अपर लोक अभियोजक आमोद त्यागी ने बताया कि शिकोहाबाद स्वामी नगर रेलवे स्टेशन जिला फिरोजाबाद निवासी भोला उर्फ भूपेंद्र सिंह पुत्र मनोहर लाल गुप्ता ने तीन साल पहले नगीना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसका बड़ा भाई रामनारायण अर्टिगा कार को टैक्सी में चला कर अपनी जीविका चलता था। किसी व्यक्ति ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 से नजीबाबाद के लिए पांच हजार रुपए में कार बुक की थी। सात अगस्त 2022 की शाम को पौ...
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