मधुबनी, जुलाई 11 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। ट्रक से बालू गिराने के दौरान चालक की लापरवाही से मजदूर की बिजली करंट से मौत हुई थी। ट्रायल के दौरान यह साबित होने के बाद गुरुवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने आरोपित चालक उदय राय को दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसपर 30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माना की राशि मृतक सुनील दास की पत्नी को भुगतान करने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता उदय राय दरभंगा जिला के खपरपुरा गांव का रहने वाला है। अभियोजन के अनुसार 10 अक्टूबर 2022 को ट्रक चालक मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट से लेवर लेकर पतौना ओपी के जगवन गांव में बालू गिराने आया था। बालू मापी के दौरान ट्रक को आगे पीछे करने के दौरान बिजली तार से सू...