अल्मोड़ा, जुलाई 7 -- भिकियासैंण। न्यायालय सिविल जज जूडि भिकियासैंण शालिनी दादर ने हादसे में बच्चे के पांच टूटने के मामले में फैसला सुनाया है। जज ने बच्चे के साथ हुई घटना के लिए चालक को दोषी पाते हुए उसे एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि मामला अगस्त 2023 का है। पीड़िता सुनीता देवी ने देघाट थाने में तहरीर दी थी। कहना था कि पीड़िता का कहना था कि 16 अगस्त को उसका बेटा अटल उत्कृष्ट राइंका स्याल्दे जा रहा था। जैसे ही बच्चा टाटा सूमो वाहन में बैठने को आगे बढ़ा, इसी बीच पीछे से रामनगर से एक बस आ गई। बस को देखते ही टाटा सूमो चालक ने वाहन की रफ्तार तेज कर दी। इससे बच्चा वाहन की चपेट में आ गया और उसका पांव टूट गया। बच्चे को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।...
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