आगरा, अक्टूबर 30 -- न्यायालय ने चार वर्षीय बालिका के साथ रेप के दोषी को मात्र दो महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, उस पर एक लाख का अर्थ दंड लगाया। फाइन न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आगरा जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र में 4 वर्षीय बालिका को उसकी मां का रिश्तेदार घर से 6 जुलाई 2025 को अपने घर ले गया था। वह पड़ोस में ही रहता है। पहले दोनों परिवार एक ही मकान में रहते थे। अपने घर ले जाकर उसने बालिका के साथ बलात्कार किया। बालिका काफी देर तक घर में दिखाई नहीं दी तो उसकी मां उसे तलाश करते हुए अपने रिश्तेदार के घर पहुंच गई। उसने देखा बालिका बेहोशी की हालत में खून से लथपथ बदहवास पड़ी थी। युवक उसके पास बैठकर उसके सिर के बाल काट रहा था। बालिका की मां ने अपने रिश्तेदार को फटकार लगाई। वह बालिका तथा उसकी मां को लेकर मेडिकल स्टोर त...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.