रांची, जनवरी 23 -- रांची। चार साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी जय कुमार को अदालत से राहत नहीं मिली। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह 7 अक्तूबर 2024 से जेल में है। अदालत ने कहा कि मामले में लगे आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं। अभियोजन के अनुसार, 6 अक्तूबर 2024 को बच्ची की मां ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी आरोपी के कमरे से रोती हुई निकली और उसने उसके साथ यौन शोषण की बात बताई। मेडिकल जांच रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में भी पैठयुक्त यौन उत्पीड़न की आशंका से इनकार नहीं किया गया है। अदालत ने यह भी माना कि पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी के खिलाफ स्पष्ट आरोप लगाए हैं।

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