अलीगढ़, जून 1 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सासनीगेट थाना क्षेत्र में चार साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि सासनीगेट थाना क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 27 सितंबर 2023 को रोज की तरह वह व उनकी पत्नी काम पर चले गए थे। घर पर दो बेटे व सबसे छोटी चार साल की बेटी थी। दोनों बेटे सो गए। बच्ची घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी पड़ोसी दिलीप कुमार वर्मा आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। टॉफी खिलाने के लिए बच्ची को पांच रुपये दिए और छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली महिला पहुंची और बच्ची को अपने ...