उरई, दिसम्बर 28 -- उरई। श्रम विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने चार साल से नवीनीकरण नहीं कराए हैं वह सीएससी या स्वयं के मोबाइल से 31 दिसंबर तक रिन्यूअल करा सकते हैं। श्रम विभाग के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिको के हित में तमाम योजनाएं संचालित हो रही हैं। इनमें श्रमिकों की बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु होने से लेकर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए तमाम योजनाएं शामिल हैं लेकिन इनका लाभ उन्हीं को मिलेगा जो पंजीकृत होने के साथ ही समय से नवीनीकरण भी करा रहे हैं। जिन्होने चार वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नही कराया है, वे अपने पंजीयन का नवीनीकरण 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करा लें अन्यथा उनके पंजीयन को निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जायेगा।श्रम प्रवर्तन अधिकारी जग...