बांका, मार्च 7 -- बांका। सिविल कोर्ट में गुरुवार को न्यायालय द्वारा हत्या के एक आरोपी शासन गांव निवासी राजेश यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एडीजे द्वितीय संजय कुमार मिश्रा की अदालत ने यह फैसला छह साल लंबी चले ट्रायल के बाद दिया है। घटना की प्राथमिकी बांका थाना में शासन गांव निवासी ललिता कुमारी ने बताया कि उसके पति ने वर्ष 2018 में 7 जून को बांका शहर के गांधी चौक पर अपने ही चार वर्षीय बेटे अंकुर कुमार को सल्फास जहर की टिकिया देकर हत्या कर दी थी। सूचक ललिता कुमारी ने बताया कि उसने अपने बेटे के मुंह से टिकिया निकालने का प्रयास किया और इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई। जहां से मायागंज भागलपुर रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाहों के बयान सुनकर और एफएसएल टीम से मिले ...