शामली, नवम्बर 10 -- पशु क्रूरता अधिनियम समेत चार अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने तीन दोषियों को सजा सुनाई। वर्ष 2014 में थाना झिंझाना पर नदीम निवासी उम्मेदगढ़ थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सोमवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की अवधि और 100 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में 2024 में थाना झिंझाना पर मिंटू उर्फ बंटी निवासी धौराला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी मिलने पर जेल में बिताई अवधि के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, वर्ष 2020 और 2021 में कैराना कोतवाली पर शहजाद निवासी गांव मोहम्मदपुर राई के विरुद्ध अवैध हथियार बरामदगी में...