बांदा, नवम्बर 7 -- बांदा। संवाददाता न्यायालय ने चार सगे भाइयों को सात-सात वर्ष के कारावास व 240-2400 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक गिरवां थाने के नाई गांव निवासी सुरेंद्र, राजबहादुर, नरेंद्र व वीरेंद्र पुत्रगण बलवीर मारपीट, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि में दोषी पाए गए हैं। सुनवाई के बाद चारों को जेल भेज दिया गया है।

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