पटना, अप्रैल 21 -- गया जिले के चार बालू घाट संवेदकों से दो साल पुराने मामले में 30.69 करोड़ रुपये जुर्माना की वसूली होगी। साथ ही जुर्माना राशि को करीब 99 फीसदी तक घटा देने वाली आरोपित तथा निलंबित जिला खनन पदाधिकारी निधि भारती के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही होगी। सोमवार को खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खान आयुक्त के न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए फरवरी से जून 2023 के बीच गया के चार बालू क्लस्टर खिजरसराय, बैजूधाम, बनाही एवं महुआमा और विष्णुबिगहा में बालू उत्खनन की जांच कराई थी। इसमें मिली अनियमितता के बाद खिजरसराय बालूघाट के संचालक मेसर्स जय भगवती माइंस पर करीब 19.35 करोड़, बैजूधाम बालूघाट के संचालक रंजीत कुमार पर 8.14 करोड़, ब...