पटना, मार्च 21 -- सामान्य प्रशासन विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के अनुशंसा के आलोक में चार न्यायिक पदाधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति दे दिया है। शुक्रवार को विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुपौल के निलंबित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, भोजपुर आरा के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश त्रिलोकी दूबे, सारण, छपरा के निलंबित जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार-1 तथा पूर्वी चम्पारण के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार को अनिवार्य सेवानिवृति दी गयी है। इन्हें तीन महीने की पहले सूचना के बदले तीन महीने का वेतन एवं अन्य भत्ता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है। दो न्यायिक पदाधिकारी निलंबित हैं, उनका निलंबन अनिवार्य सेवानिवृति की तिथि से स्वत: समाप्त हो जाएगा।

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