सासाराम, जून 5 -- सासाराम, निज संवाददाता। दरिहट थाना क्षेत्र में पौने तीन साल पहले भारी मात्रा में गांजा बरामदगी के मामले में जिला जज 19 डॉ. दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने चार तस्करों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषसिद्ध गांजा तस्करों सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडा निवासी ओम प्रकाश चौधरी, काराकाट थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी उमेश सिंह उर्फ उमेश यादव, अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के गम्हरिया निवासी सोनू पासवान तथा सासाराम नगर थाना क्षेत्र के तकिया वार्ड नंबर एक निवासी धीरेंद्र कुमार को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को एक-एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी नहीं होगी। मामले की प्राथमिकी दरिहट थाने के तत्कालीन ...