संतकबीरनगर, जून 3 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने हाजमोला के पैकेट में चार टैबलेट की जगह दो टैबलेट मिलने के मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। हाजमोला की कीमत एक रुपए क्रय करने के दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 10% ब्याज के साथ अदा करने का आदेश कंपनी व विक्रेता को दिया है। इसके साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में रुपए 60 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा। मुखलिसपुर रोड निवासिनी तान्या श्रीवास्तव ने आद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से वाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने ओम मेडिकल स्टोर से दिनांक दो जुलाई 2024 को दो रुपए में हाजमोला का दो पैकेट क्रय किया। पैकेट के अंदर चार हाजमोला का होना ऊपर लिखा हुआ था। पैकेट को खोलने पर सिर्फ दो हाजमोला मिला। दूसरे पै...