देवघर, नवम्बर 7 -- देवघर प्रतिनिधि। मारपीट से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश एम सी नारायण की अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा सुनाई, जबकि मामले के अन्य सात आरोपितों को रिहा करने का निर्णय दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 74/ 2023 के इस मामले में अभियुक्त राम मंडल, हरिहर मंडल, विजय मंडल एवं लालमोहन मंडल को भादवि की धारा 325 के तहत दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कैद सहित Rs.1,000/- जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भोगना होगा। अभियुक्तों में से प्रत्येक को भादवि की धारा 148, 341 एवं 323 के तहत भी दोषी पाया गया। धारा 148 के तहत अभियुक्तों में से प्रत्येक को दो वर्ष की सश्रम कैद, धारा 341 के तहत पन्द्रह दिनों का साधारण कारावास ए...