गोरखपुर, मार्च 28 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। हत्या कर पत्नी का शव चारपाई में पत्थर से बांधकर परिवार के अन्य लोगों के साथ मिलकर राप्ती नदी में डुबाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विषय बहादुर यादव ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मिश्रौलिया निवासी जेठानी उर्मिला देवी, पति दिलीप गुप्ता व ससुर राजबली उर्फ भग्गन को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दस माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र जायसवाल एवं सतीश यादव का कहना था कि वादी मदन गुप्ता गगहा थाना क्षेत्र के मजूरी खास का निवासी है। उसने अपनी बहन सती उर्फ जग्गा की शादी 15 साल पहले अभियुक्त दिलीप गुप्ता से की थी। वादी की बहन के पति का अवैध संबंध उसके भाई राज...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.