नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टाइम्स, अप्रैल 30 -- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले के बावजूद सेवा शुल्क वापस न करने के आरोप में राजधानी में संचालित पांच रेस्तरां के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मखना डेली, जीरो कोर्टयार्ड, कैसल बारबेक्यू, चायोस और फिएस्टा बाय बारबेक्यू नेशन को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण ने कहा कि यह कार्रवाई उसके उपभोक्ता हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायतों के बाद की गई। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, "राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) पर मिली शिकायतों के जरिए सीसीपीए के संज्ञान में आया कि शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ रेस्तरां उपभोक्ताओं से पूर्व सहमति प्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.