रांची, जुलाई 4 -- लातेहार, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दूबे की अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी युवक रंथू उरांव रांची जिले के चान्हो प्रखंड के हुरहुरी गांव का निवासी है। अदालत ने दोषी के खिलाफ मामला साबित होने पर भादवि की धारा 376 और 307 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में चार लाख और तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो-दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों सजा अलग-अलग चलाने का आदेश पारित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी मनोज कुमार लकड़ा ने की। बचाव पक्ष की ओर से एलएडीसी ने पैरवी की। जानकारी के अनुसार, 18 अप्रैल 2022 को पिपरवार की युवती से रंथू ने दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पीड़िता ने स...