फरीदाबाद, नवम्बर 30 -- नूंह, संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने 13 किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देकर 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। सहायक पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने बताया कि यह मामला 10 फरवरी 2023 का है। पीड़िता अपनी मां के साथ लकड़ी लेने जा रही थी। ताहिर ने उसे अकेला देखकर उसे अपने घर में खींच लिया। उसकी चाची रहीला उर्फ गुड्डी ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इस दौरान ताहिर ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत करने पर आरोपी परिवार के करीब 11 लोग पीड़िता के घर में घुस गए और उनके साथ जमकर मारपीट की। उन्होंने बताया कि क...