शामली, जनवरी 8 -- जमीन हड़पने की नीयत से चाचा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे एससी/एसटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मृतक के भतीजे समेत दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि शामली कोतवाली में गांव लांक निवासी विनोद की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। तहरीर में बताया गया कि वह चार भाई हैं, जिनमें वेदपाल और अजीत अविवाहित थे तथा दोनों साथ रहकर खेती करते थे। आरोप है कि बड़े भाई किरणपाल के पुत्र मोनू की नजर वेदपाल व अजीत की जमीन पर थी। इसी रंजिश के चलते वेदपाल को पूर्व में जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटना 20 मई 2020 की रात करीब साढ़े नौ बजे की है, जब वेदपाल के सिर म...