हरदोई, जुलाई 14 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट यशपाल ने एक फैसले में हत्या आरोपित को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 40000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसकी धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि वादी मुकदमा को दिलाए जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अतरौली क्षेत्र के लालपुर बंजरा निवासी मिथुन उर्फ हरिश्चंद्र ने 11 अक्टूबर 2023 को गांव के ही अपने सगे चाचा उमाशंकर की हत्या कर दी थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक की बहू संजू ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसके ससुर घर के बाहर टीन के नीचे तख्त पर शाम करीब 8:30 बजे लेते हुए थे। इस दौरान उनके ससुर का भतीजा मिथुन उर्फ हरिश्चंद्र आया और बांका से उसके ससुर की गर्दन पर प्रहार करके उसके ससुर की हत्या कर दी। सत्र न्यायाधीश ने अदा...
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