रांची, नवम्बर 25 -- रांची, संवाददाता। बांस की हिस्सेदारी को लेकर चाचा की निर्मम हत्या के जुर्म में ट्रायल फेस कर रहे भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो को अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया। सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है। मामले में तीन आरोपी कलेश्वर महतो, सविता देवी और विराजो देवी को अदालत ने बरी कर दिया है। 8 जून 2020 को हुई घटना को लेकर सिल्ली थाना में कांड संख्या 51/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया है कि सहदेव महतो अपने हिस्से की खेत पर लगे बांस को काटकर घर में रखा था। इसको लेकर सहदेव के भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगा। सहदेव के बेटे ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने सहदेव की बेटी के...