रांची, नवम्बर 27 -- रांची, संवाददाता। बांस की हिस्सेदारी को लेकर चाचा की निर्मम हत्या के जुर्म में दोषी करार दोनों भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो को अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने गुरुवार उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 25 नवंबर को दोषी ठहराया था। 8 जून 2020 को हुई घटना को लेकर सिल्ली थाना में कांड संख्या 51/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें कहा गया है कि सहदेव महतो अपने हिस्से के खेत पर लगे बांस को काटकर घर में रखा था। इसको लेकर सहदेव के भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगा। सहदेव के बेटे ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने सहदेव की बेटी के गर्दन पर टांगी से हमला कर दिया। इससे वह बेहोश होकर जमीन पर गि...