संतकबीरनगर, जनवरी 29 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। चाकू से मार कर जान लेवा हमला करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र प्रभारी जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी राम अशीष यादव पर जान से मारने की नीयत से चाकू से मारकर घायल करने का आरोप लगाया है । जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि प्रकरण में पीड़ित के पिता अवधेश पांडेय पुत्र कामता प्रसाद पांडेय ग्राम बिसयाहन्नू घटरम्हा थाना कोतवाली खलीलाबाद ने अभियोग पंजीकृत कराया है। वादी का आरोप है कि दिनांक 19 नवम्बर 2024 को सुबह नौ बजे गांव के राम अशीष यादव पुत्र राम संवारे यादव ने चाकू से मेरे पुत्र आकाश को अकारण चाकू से मार दिया । पुत्र आकाश को गम्भीर चोट आई है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आ...
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