अयोध्या, सितम्बर 30 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने चाकू से जानलेवा हमले में आरोपित रामसूरत उर्फ बडकऊ पुत्र राजाराम निवासी अटेसर थाना खण्डासा को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। लोक अभियोजक विजय कुमार ओझा न बताया कि वर्ष 2018 में आरोपित के खिलाफ ट्यूबल पर जाते समय चाकू से मारकर सिर व हाथ पर गंभीर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह रिपोर्ट पीड़ित की पत्नी ने दर्ज कराई थी। विवेचक उपनिरीक्षक अंजनी कुमार ने आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। पुलिस महानिदेशक के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से मामले में सजा हुई। सजा कराने में पैरोकार मुख्य आरक्षी रमेश चन्द्र व अनिल कुमार,कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी रमेश कुमार और मॉनिटरिंग सेल का स...
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