बुलंदशहर, सितम्बर 30 -- तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो प्रथम मनोज कुमार सिंह के न्यायालय ने खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध करने पर चाकू से हमला करने पर अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मंगलवार को शासकीय अधिवक्ता महेश कुमार राघव ने बताया कि 18 दिसंबर 2022 को आरोपी दीपक निवासी एलमपुरा, थाना चंडौस, जनपद अलीगढ़ वर्तमान निवासी गुलाब सिंह का मकान, फुलवारी मैरिज होम के सामने, नेहरूपुर चुंगी, खुर्जा नगर ने वादी की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। जब किशोरी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू से वार कर घायल कर दिया था। इस गंभीर मामले में खुर्जा नगर...