अमरोहा, फरवरी 20 -- अमरोहा। सात साल पहले ट्यूबवेल चलाकर खेत से घर लौट रहे किसान की चाकू से गोदकर हत्या मामले में जिला जज की कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। तीनों जमानत पर थे। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 18 फरवरी 2018 का हत्याकांड नौगावां सादात थाना क्षेत्र के गांव बांसखेड़ी का था। गांव निवासी किसान फहमीद पास के ही गांव पृथीपुर के रहने वाले होरी सिंह के ट्यूबवेल से अपनी फसल की सिंचाई करते थे। हत्याकांड वाली रात में करीब साढ़े आठ बजे बिजली आने पर फहमीद खेत में पानी भरने के लिए ट्यूबवेल चलाकर घर लौट रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने घेरने के बाद शरीर पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक फहमीद के भाई मोहम्मद हनीफ ने गांव के...
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