एटा, जुलाई 9 -- वर्ष 2019 के मामले में साले की चाकू से गोदकर हत्या करने वाले जीजा, इसके भाई, पिता को कोर्ट ने दोषी माना। न्यायाधीश ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी नीलिमा चौहान, सर्वेश चौहान के अनुसार लीलावती ने थाना अवागढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बेटी चंचल की शादी थाना अवागढ़ के गांव टिकाथर निवासी सोनू पुत्र रघुवीर के साथ की थी। आरोपी ससुरालीजन बेटी को परेशान करते थे और आए दिन पिटाई करते थे। इसकी जानकारी बेटे भानू को हुई थी। मारपीट करने के मामले में पूछताछ करने के लिए बेटा भानू पांच अगस्त 2019 को बेटी के ससुराल जा रहा था। आरोपी, इसका भाई जुगनू, पिता रघुवीर पुत्र मोहनलाल स्कूल में नौकरी करते थे। इन्होंने रास्ते ...