गोपालगंज, नवम्बर 2 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने साढ़े चार वर्ष पुराने चाकू मारकर युवक की हत्या के मामले में नामजद दोनों आरोपितों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन काराकास और 50- 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोनों को दो - दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। मामले की जानकारी देते हुए एपीपी अनील कुमार शर्मा ने बताया कि दो मार्च 2020 को नगर थाने के नया टोला रजोखर गांव के बहारन ठाकुर को उसी गांव के चंदन शर्मा तथा जीउत शर्मा अष्टयाम देखने के बहाने घर से बुलाकर ले गए थे तथा बंसवाड़ी में चाकू से गोदकर हत्या करने के बाद शव को गन्ने के पत्ते से ढक दिए थे। दूसरे दिन गन्ने के पत्ते से शव और आरोपित चंदन शर्मा के घर से हत्या में प्रयुक्त खून लगा चाकू बरामद हुआ था। ...