श्रावस्ती, नवम्बर 4 -- श्रावस्ती। अवैध चाकू बरामदगी मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए पांच महीने पांच दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष 2016 में भिनगा कोतवाली पुलिस ने फैयाज पुत्र समीउल्ला निवासी चिकवा मोहल्ला भिनगा को चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के आरोप पर न्यायालय में मामले का विचारण हो रहा था। मंगलवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच माह पांच दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये कं अर्थदंड से दंडित किया।

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