उन्नाव, नवम्बर 11 -- उन्नाव। सफीपुर थानाक्षेत्र के करवासा गांव में चाकू घोंपकर युवक की हत्या करने के दोषी दो चचेरे भाइयों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला जज तृतीय ममता सिंह की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों पर 1.10 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। करवासा गांव निवासी संतोष कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 18 फरवरी 2019 की शाम करीब सात बजे उसकी नानी रामदुलारी और मामी मिथलेश का विवाद नित्यानंद उर्फ नीतू की पत्नी सुनीता और बहन ऊषा से हो रहा था। उसी समय मामा के घर पहुंचे सर्वेश ने बीच-बचाव करने की कोशिश की। तभी चेतराम ने बेटे नित्यानंद उर्फ नीतू की मदद से सर्वेश को पकड़ लिया और गांव के ही सुरेंद्र ने उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। सर्वेश को बचाने पहुंचे मामा सियाराम पर भी आरोपियों ...