चाईबासा, अगस्त 13 -- चाईबासा। चाकुलिया नगर पंचायत के पूर्व सिटी मैनेजर चेतन कुमार वर्मा को 10 हजार रुपये एक ठेकेदार से घूस लेने के मामले में चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके खिलाफ चाकुलिया के ठेकेदार रवि कुमार सिंह के बयान पर 6 अप्रैल 2018 को मामला दर्ज किया गया था। रवि कुमार सिंह को पीसीसी सड़क निर्माण के लिए 5 लाख 38 हजार 8सौ रुपये राशि का ठेका नगर पंचायत से मिला था। वह कार्य को भी समय से पूरा कर दिया था। जेई और एई द्वारा एमबी बुक भी तैयार कर कार्यालय में जमा कर दिया गया था। उक्त बिल को पास करने के लिए सिटी मैनेजर चेतन कुमार वर्मा द्वारा 15 हजार रुपये घूस मांगा जा रहा था। रिश्वत नहीं देने पर भुगतान नहीं किए जाने का धमकी सिटी मैनेजर द्वारा दी जा र...