चाईबासा, अगस्त 19 -- जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम सिंहभूम ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक कार डीलर और उसके सब-डीलर को उपभोक्ता को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि डीलर ने उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग वाहन डिलीवर किया, जिसमें जंग, री-पेंटिंग और गियर की समस्याएं थीं, जो अनुचित व्यापार व्यवहार का स्पष्ट उदाहरण है।मामला चाईबासा के पुलहाटू निवासी दीपक कुमार ठाकुर ने दर्ज किया था। उन्होंने 6 दिसंबर 2023 को एक टाटा नेक्सॉन स्मार्ट S(P) मॉडल बुक किया था, लेकिन उन्हें पुरानी और री-पेंट की गई गाड़ी दी गई। गाड़ी में दरवाजों पर जंग, पेंट छूटने और गियर में खराबी जैसी खामियां पाई गईं। शिकायतकर्ता ने लगभग 19.86 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।आयोग ने सबूतों, फोटोग्राफ्स और गवाहों के बयानों के आधार पर पाया कि ड...
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