चतरा, जून 26 -- चतरा विधि संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शहजाद मोहम्मद शहजाद की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष और 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। यह मामला टंडवा थाना कांड संख्या 87/2021 दिनांक 23जून 2021 का है। इस केस में कोर्ट के द्वारा चाइल्ड एक्ट 1/2022 में मामला दर्ज कर ट्रायल शुरू किया गया। केस की नाबालिग सूचिका ने थाना में दिए अपने आवेदन में नाबालिग अभियुक्त पर आरोप लगाया है कि उसने सूचिका के साथ शादी करने के लिए कह कर अपने मोबाइल नंबर से सूचिका के पिता एवं भाई के मोबाइल नंबर पर करीब 3 माह पूर्व से बातचीत कर रहा था। इसी बीच शादी का झांसा देते हुए सूचिका के साथ उसके ही घर में शारीरिक संबंध बनाया। जब उसने शादी के लिए दबाव बनायी तो अभियु...