फरीदाबाद, जुलाई 12 -- पलवल। पलवल क्षेत्र में सिंथेटिक और चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। उपमंडल मजिस्ट्रेट पलवल ज्योति ने आदेश जारी किया है। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और चीन रील का उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री व उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपमंडल मजिस्ट्रेट ने अपने आदेशों में कहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 द्वारा चाइनीज मांझे के उत्पादन, भंडारण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है तथा सरकार की ओर से भी इस पर रोक लगाई हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राय: देखने में यह आया है कि कुछ बच्चों व व्यक्तियों द्वारा सामान्य रील के प्रयोग करने की बजाय सिंथेटिक और चीन ...
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