सोनभद्र, मार्च 3 -- सोनभद्र, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ सीएडब्लू सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाए जाने पर पति हसनैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं 21 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अन्य चार दोषियों को तीन-तीन वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मृतका की मां जैबुन्निशा पत्नी मोहम्मद काशिम निवासी बभनौली, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र ने पन्नूगंज थाने में 8 जून 2022 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसने अपनी बेटी चांदनी उर्फ सबा बेगम की शादी करीब 12 वर्ष पूर्व हसनैन पुत्र बलमू उर्फ अजीमुल्लाह निवासी ग्राम बनौरा थान...
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