नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चांदनी चौक इलाके में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई पर रोक लगाने के हाईकोर्ट और नगर निगम के अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत द्वारा हाईकोर्ट और अधिकरण के आदेशों को रद्द करने का यह आदेश 31 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होगा। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि नगर निगम के अपीलीय अधिकरण ने उन संपत्तियों के खिलाफ प्रस्तावित सीलिंग कार्रवाई पर स्थगन आदेश पारित कर दिए हैं, जहां अनधिकृत निर्माण किए गए थे या संपत्तियों का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के अलावा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। साथ ही कहा कि कुछ मामलों में हाईकोर्ट ने भी स्थगन आदेश पारित ...